राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में 3 FIR दर्ज, जानिए पूरा मामला
रायपुर: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में तीन एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एक, बिलासपुर जिले के बिलासपुर सिविल लाइंस थाने में दो मामले गुरुवार को दर्ज किए गए। वहीं दुर्ग जिले के कोतवाली थाने में शुक्रवार को एक एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन विरोध और प्रदर्शन का दौर जारी है।रायपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ यह एफआईआर भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर दर्ज की है। छाबड़ा के आवेदन के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहित (बीएनएस) की धारा 299 और 302 के तहत दर्ज किया है। बीएनएस की ये धाराएं धार्मिक भावना आहत करने से जुड़ा है।
रायपुर में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अमरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि गांधी ने यह टिप्पणी की है कि क्या सिखों को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति होगी। छाबड़ा ने शिकायत में कहा कि गांधी के बयान से भारत में सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने दावा किया कि “पूरी दुनिया में और यहां तक कि भारत में भी सिख समुदाय को पगड़ी, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने से मना नहीं किया गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी पगड़ी पहनकर गुरुद्वारा जाते हैं। गांधी के बयान का उद्देश्य शांतिप्रिय सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, जिससे समाज के अन्य धर्मों के साथ भेदभाव और दुश्मनी पैदा हो सकती है।” दुर्ग कोतवाली थाने में मामला भाजपा की दुर्ग जिला इकाई के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने दर्ज कराया है। भाजपा नेताओं ने दुर्ग, सरगुजा और कुछ अन्य जिलों के अन्य थानों में भी इसी मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई है। गांधी ने यह टिप्पणी 9 सितंबर को वाशिंगटन डीसी के वर्जीनिया उपनगर हर्नडॉन में सैकड़ों भारतीय अमेरिकियों की एक सभा को संबोधित करते हुए की थी।