नई दिल्ली. मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कांग्रेस नेता ने शनिवार को शीर्ष अदालत में इस सजा पर रोक लगाने की अर्जी दायर की है.इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध बीती 7 जुलाई को खारिज कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता के पास इस सज़ा से राहत पाने के लिए यह आखिरी दरवाजा है.
बता दें कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल जेल की निलंबित सजा सुनाई थी.
कोर्ट के इस फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.