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CG : छत्तीसगढ़ में अब जनता चुनेगी महापौर, राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में किया बदलाव, अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब राज्य में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। यह फैसला राज्य सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में लिया गया था, और अब इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

कांग्रेस ने बदला था नियम

2018 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने महापौर चुनाव के नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत पहले जनता द्वारा पार्षदों के साथ महापौर का चुनाव होता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बदलते हुए पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दे दिया था। इस फैसले का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था।

अब सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में एक और संशोधन किया है, जिससे अब जनता सीधे महापौर का चुनाव करेगी। इस बदलाव से नगरीय निकाय चुनाव के तरीके में बड़ा बदलाव होने की संभावना है।

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