CG- पुलिसकर्मी बर्खास्त: गृह विभाग से आदेश जारी, कारनामे जान रह जाएंगे हैरान, जानिए मामला
अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में युवक से मारपीट और झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोपों के चलते आरक्षक समीनुल हसन फिरदौसी को बर्खास्त कर दिया गया है। पहले आरक्षक को निलंबित किया गया था, लेकिन विभागीय जांच के बाद एसपी योगेश पटेल ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी बर्खास्तगी का आदेश जारी किया।
आरक्षक पर एक से अधिक लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मारपीट और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप प्रमुख था। पहले मामले की जांच के दौरान उन्हें निलंबित किया गया था, और अब जांच पूरी होने के बाद, उन्हें पुलिस सेवा से बाहर कर दिया गया है।
एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया कि सैयद आलम।चोपड़ापारा के निवासी है। उनकी एक सैलून दुकान है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि आरक्षक क्रमांक 88 समैनुल हसन फिरदौसी जो कि रक्षित केंद्र में पदस्थ है। उसने प्रार्थी सैयद आलम के सैलून दुकान में आकर गाली-गलौज किया और उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच, विभागीय जांच एसडीओपी अम्बिकापुर से करवाई गई। प्रार्थी सैयद आलम द्वारा लगाए गए आरोप को विभागीय जांच में प्रमाणित पाया गया। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कठोर कार्रवाई करते हुए आरक्षक समैनुल हुसैन फिरदौसी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया है।