तहसीलदार पर गिरी निलंबन की गाज, इस मामले में हुई कार्रवाई, देखें आदेश
रायपुर। राज्य शासन ने मानपुर की तहसीलदार संध्या नामदेव पर निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग निर्धारित किया गया है। बता दे कि तहसीलदार संध्या नामदेव को ट्रैक्टर चालक की पिटाई के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। मंत्रालय के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
जाने पूरा मामला
बता दें कि मानपुर तहसीलदार के पद पर पदस्थ संध्या नामदेव के खिलाफ मारपीट की शिकायत मिली थी। तहसीलदार संध्या नामदेव 15 दिन पहले तोलूम मार्ग पर अपने कार से आ रही थी। इस दौरान साइड नहीं देने के विवाद में उन्होंने ओवरटेक कर ट्रैक्टर को रूकवाया। इस दौरान चालक तरुण मंडावी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद ट्रैक्टर और चालक को थाने भिजवाया था।
मामले की जानकारी लगने पर कलेक्टर एस. जयवर्धन ने मामले की जांच की। तहसीलदार संध्या नामदेव को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। तहसीलदार ने प्रार्थी तरुण मंडावी की शिकायत को गलत बताया था। कलेक्टर एस. जयवर्धन ने अपनी जांच में स्पष्ट किया कि उक्त ट्रैक्टर को तहसीलदार के कहने पर ही मानपुर थाने भिजवाया गया था।
तहसीलदार को किसी गंभीर घटना की आशंका थी तो तत्काल अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराना था जो कि उनके की ओर से नहीं किया गया। इस प्रकार बिना किसी विधिवत जांच पड़ताल के और उच्च अधिकारियों को अवगत कराए बिना वाहन को जब्त कर थाने में खड़े करवाने की कार्रवाई नियमों के विपरीत है। कलेक्टर ने संध्या नामदेव के उत्तर को समाधान कारक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की थी।
कलेक्टर की अनुशंसा के अनुसार संध्या नामदेव तहसीलदार मानपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत आचरण करने पर निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग कार्यालय नियत किया गया है।